Telangana नलगोंडा : तेलंगाना की नलगोंडा अदालत ने 2018 से संबंधित एक ऑनर किलिंग मामले में एक आरोपी को मौत की सज़ा सुनाई। इस मामले के दूसरे आरोपी सुभाष शर्मा को अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय से ताल्लुक रखने वाले प्रणय की हत्या के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई। पुलिस के अनुसार, पहले आरोपी - मृतक प्रणय की पत्नी के पिता - ने अपने दामाद की हत्या के लिए सुभाष को सुपारी दी थी। पहले आरोपी की पहले ही आत्महत्या कर ली गई थी।
नलगोंडा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शरत चंद्र पवार ने कहा कि आरोप पत्र 2019 में दायर किया गया था, और 2018 में अत्याचार निवारण (पीओए) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
एसपी पवार ने कहा, "यह ऑनर किलिंग का मामला है, जिसमें लड़की के पिता ने एक गिरोह को काम पर रखकर उसके पति की हत्या कर दी, जो एससी समुदाय से है। हमने 2018 में एससी/एसटी, साजिश और हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसके बाद, हमने 2019 में चार्जशीट दाखिल की।" एसपी ने कहा कि इस मामले में आरोपी नंबर तीन से आठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। "आज, अदालत ने फैसला सुनाया है। लड़की के पिता, जो A1 थे, ने आत्महत्या कर ली थी। A2, जिसका नाम सुभाष शर्मा है, ने पीड़िता की हत्या की। यह सब वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया था। A2 को मौत की सजा मिली है। अन्य आरोपियों, A3 से A8 को आजीवन कारावास की सजा मिली है। A1 ने A2 से A5 को काम पर रखा था। A6 मुख्य आरोपी का भाई है। A7 और A8 स्थानीय निवासी हैं, जिन्होंने वाहन चलाया और रेकी की। पीड़ित का नाम प्रणय है," उन्होंने कहा। (एएनआई)