तेलंगाना कैबिनेट के फैसले: पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण

Update: 2025-03-07 11:39 GMT

Telangana तेलंगाना : कैबिनेट ने राज्य में शिक्षा, नौकरी और राजनीति में पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। इसने एससी वर्गीकरण पर न्यायमूर्ति शमीम अख्तर द्वारा दी गई संशोधन रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। राज्य को कोर, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजित करने वाली सरकार ने एचएमडीए क्षेत्र का दायरा क्षेत्रीय रिंग रोड (आरआरआर) बफर (2 किमी) तक बढ़ा दिया है। इसने लगभग 30 हजार एकड़ में फ्यूचर सिटी विकसित करने का फैसला किया है। फ्यूचर सिटी एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (एफसीडीए) का गठन किया गया है। इसने मई में हैदराबाद में मिस वर्ल्ड-2025 प्रतियोगिता को प्रतिष्ठा के साथ आयोजित करने और दुनिया भर के 140 देशों के मेहमानों को बिना किसी कमी के सुविधाएं प्रदान करने का फैसला किया है। इसने तेलंगाना की पहली पर्यटन नीति-2025 को हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट ने यादगिरिगुट्टा मंदिर को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक विशेष ट्रस्ट बोर्ड के गठन को मंजूरी दी। कैबिनेट ने राजस्व विभाग में ग्राम स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों (जीपीओ) के 10,954 पदों को मंजूरी दी। कैबिनेट ने 33 चयन ग्रेड डिप्टी कलेक्टर पदों को भी मंजूरी दी। गुरुवार को सचिवालय में सीएम रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। करीब 6 घंटे तक चली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और पोन्नम प्रभाकर ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

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