हैदराबाद: हॉस्टल और पेइंग गेस्ट (PG) में रहने वाली महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए, हैदराबाद सिटी पुलिस ने ‘प्रोजेक्ट सेफ स्टे’ शुरू किया है। इसके तहत सभी महिला हॉस्टलों और PG का लोकल पुलिस के पास रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी कर दिया गया है। इस पहल को शुक्रवार को बंजारा हिल्स के TGICCC ऑडिटोरियम में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार और GHMC कमिश्नर RV कर्णन ने मिलकर लॉन्च किया।
हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल (HCSC) और यूनाइटेड वे ऑफ़ हैदराबाद के साथ मिलकर शुरू किए गए इस प्रोग्राम में ‘सुरक्षा निवास 1.0’ गाइडलाइंस का ब्रोशर भी जारी किया गया। इसका मकसद शहर भर में महिलाओं के रहने की जगहों के लिए कम से कम सुरक्षा मानक तय करना है।
वहाँ मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सज्जनार ने कहा कि हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के इलाके में चल रहे हर महिला हॉस्टल और PG को नए रजिस्ट्रेशन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत तय ‘फॉर्म-A’ जमा करके अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
कमिश्नर ने कहा, “10 स्पेशल टीमों ने शहर भर में 447 महिला हॉस्टलों का सर्वे किया, जिसमें सुरक्षा से जुड़ी कई कमियाँ सामने आईं। जहाँ 97.5% हॉस्टलों में CCTV कैमरे लगे थे, वहीं सिर्फ़ 43% में सही कंपाउंड वॉल (चारदीवारी) थी और केवल 38.9% में ही आग से सुरक्षा के ज़रूरी उपकरण मौजूद थे।”
सज्जनार ने कहा, “इन गाइडलाइंस का मकसद हॉस्टल मैनेजमेंट पर और पाबंदियाँ लगाना नहीं है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कम से कम सुरक्षा मानक और जवाबदेही पक्की करना है।”
उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही महिला हॉस्टल की सुरक्षा के लिए एक खास मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा और पुलिस लगातार चेकिंग करती रहेगी और हॉस्टल चलाने वालों को गाइडेंस देती रहेगी। RV कर्णन ने कहा कि कमर्शियल लेवल पर हॉस्टल चलाने वालों को म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, क्योंकि ऐसी जगहों को प्राइवेट किराए के मकान के बजाय कमर्शियल बिज़नेस माना जाता है। उन्होंने कहा कि खाना और रहने की सुविधा देने वाले हॉस्टलों के पास वैलिड FSSAI लाइसेंस भी होना चाहिए।
हैदराबाद ज़िला फायर ऑफिसर T वेंकन्ना ने कहा कि हर हॉस्टल बिल्डिंग में इमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए दूसरी सीढ़ी होनी चाहिए, चाहे बिल्डिंग में कितने भी फ्लोर हों। उन्होंने मैनेजमेंट को सलाह दी कि वे हर फ्लोर और हर कमरे में 2-kg के फायर एक्सटिंग्विशर (आग बुझाने वाले यंत्र) लगाएं और आग को शुरुआती स्टेज में ही काबू करने के लिए ओवरहेड पानी की टंकी से जुड़ा होज़ रील सिस्टम लगाने की भी सलाह दी। असिस्टेंट फ़ूड कंट्रोलर पी. मूर्ति ने हॉस्टल संचालकों को नियमित रूप से पेस्ट कंट्रोल करने की सलाह दी और चेतावनी दी कि फ़ूड सेफ़्टी नियमों का उल्लंघन करने पर फ़ूड सैंपल को असुरक्षित, घटिया या गलत लेबल वाला माना जा सकता है, जिससे आपराधिक मामले दर्ज हो सकते हैं और भारी जुर्माना लग सकता है।