Telangana: जुबली हिल्स में पीने का पानी बर्बाद करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना

Update: 2026-07-18 14:07 GMT

हैदराबाद: हैदराबाद वॉटर बोर्ड ने लोगों को पीने का पानी बर्बाद न करने की चेतावनी दी है और कहा है कि नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने जुबली हिल्स रोड नंबर 33 पर एक बिल्डिंग के परिसर को धोते समय पीने के पानी की बर्बादी देखी।

वॉटर बोर्ड के O&M डिवीजन-6 के अधिकारियों द्वारा जांच के बाद, संबंधित उपभोक्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए एक नोटिस जारी किया गया। नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है।

वॉटर बोर्ड ने कहा कि वॉटर बोर्ड एक्ट-1989 की धारा 38 और 39 के अनुसार पीने के पानी का इस्तेमाल समझदारी से किया जाना चाहिए। अधिकारियों के पास पानी के गलत इस्तेमाल का पता लगाने के लिए परिसर की जांच करने का अधिकार है।

बोर्ड ने चेतावनी दी कि बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर पीने के पानी और सीवरेज कनेक्शन काटे जा सकते हैं, साथ ही एक्ट की धारा 42 के तहत आगे की कार्रवाई भी हो सकती है। नागरिकों से अपील करते हुए अधिकारियों ने लोगों से कहा कि वे गाड़ियों, सड़कों और परिसर को धोने के लिए पीने के पानी का इस्तेमाल न करें और जिम्मेदारी से पानी बचाएं।

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