Sangareddy में नाबालिग से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 20 साल की जेल

Update: 2024-07-15 16:03 GMT
Sangareddy संगारेड्डी: संगारेड्डी पोक्सो कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। पाटनचेरू कस्बे के अलविन कॉलोनी निवासी इटिक्याला नवीन (30) पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
नवीन ने 2018 में अपने पड़ोस में रहने वाली पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था। बच्ची के माता-पिता की शिकायत के बाद पाटनचेरू एसआई प्रवीण रेड्डी 
Praveen Reddy
 ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार को फैसला सुनाते हुए जज के जयंती ने कहा कि अगर दोषी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे एक साल और जेल में रहना होगा। एसपी चेन्नुरी रूपेश ने दोषी को सजा दिलाने में तत्कालीन डीएसपी सीताराम, इंस्पेक्टर प्रभाकर, कोर्ट एसआई सत्यनारायण, हेड कांस्टेबल वेंकटेशम और कोर्ट कांस्टेबल किशन के प्रयासों की सराहना की।
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