हैदराबाद पुलिस ने गणेश विसर्जन दिवस के लिए दिशानिर्देश जारी किए
एक सुरक्षित जुलूस सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
हैदराबाद: शहर पुलिस ने गणेश विसर्जन के दौरान कार्यक्रम आयोजकों और स्वयंसेवकों द्वारा पालन किए जाने वाले सुरक्षा उपायों और नियमों की एक सूची जारी की है।
28 सितंबर को शहर भर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए एक सुरक्षित जुलूस सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
नियमों का पालन करना होगा
भीड़ से बचने और समय पर जुलूस सुनिश्चित करने के लिए मूर्तियों को ले जाने वाले वाहनों को जल्दी चलना चाहिए।
वाहन में निर्धारित संख्या में ही मूर्तियां ले जानी चाहिए।
विसर्जन के दिन वाहनों पर डीजे के साथ म्यूजिकल सिस्टम का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
वाहन की आवाजाही से सड़क पर यातायात के मुक्त प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए या उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
सुनिश्चित करें कि मूर्तियों को ले जाने वाले वाहनों को पूजा स्थलों या किसी अन्य जंक्शन के पास नहीं रोका जाए।
जुलूस में भाग लेने वाले वाहनों में शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ के प्रभाव में किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी।
राहगीरों पर कुमकुम या गुलाल नहीं छिड़कना चाहिए, इससे लोगों को परेशानी हो सकती है।
जुलूस में भाग लेने वालों को किसी भी प्रकार के हथियार, जैसे लाठी, तलवार, चाकू, आग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, या कोई अन्य खतरनाक वस्तु ले जाने पर प्रतिबंध है।
ऐसे किसी भी उत्तेजक भाषण, नारे, मुद्रा, बैनर या कार्य से बचना चाहिए जो जनता के किसी भी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता हो।
आयोजकों को किसी भी घटना और महत्वपूर्ण मामलों की तुरंत पुलिस को सूचित करना होगा।
व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया साइटों जैसे प्लेटफार्मों पर प्रसारित होने वाली किसी भी अफवाह की सूचना हैदराबाद सिटी पुलिस को उनके व्हाट्सएप नंबर 9490616555 पर दी जानी चाहिए।