Hyderabad ED ने अवैध ड्रग निर्यात मामले में 8 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
Hyderabad.हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद इकाई ने अवैध साइकोट्रोपिक पदार्थ निर्यात मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 8 करोड़ रुपये मूल्य की 22 अचल और 8 चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। एनसीबी की हैदराबाद सब-जोनल यूनिट की मई 2022 की सूचना रिपोर्ट के आधार पर जेआर इनफिनिटी प्राइवेट लिमिटेड, आशीष जैन और उनके परिवार के खिलाफ जांच शुरू की गई थी।
एनसीबी ने आरोप लगाया कि जैन ने जेआर इनफिनिटी के परिसर से एक अवैध इंटरनेट फार्मेसी संचालित की, जिसमें टेलीमार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एसईओ) सेवाओं के बहाने अल्प्राजोलम, ज़ोलपिडेम, लोराज़ेपम, क्लोनाज़ेपम, हाइड्रोकोडोन और ऑक्सीकोडोन जैसी साइकोट्रोपिक दवाओं का निर्यात किया गया। आरोपी के परिसरों की तलाशी में 3.7 करोड़ रुपये की भारतीय और विदेशी मुद्रा जब्त की गई, साथ ही साइकोट्रोपिक दवाओं के अवैध निर्यात के सबूत भी मिले।