ED ने साई सूर्या डेवलपर्स मामले में 14.63 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Update: 2026-03-01 04:04 GMT

हैदराबाद: डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट, हैदराबाद ज़ोनल ऑफिस ने साई सूर्या डेवलपर्स और दूसरों से जुड़े एक मामले में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 14.63 करोड़ रुपये की अचल प्रॉपर्टीज़ को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया है। इन पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में प्लॉट का वादा करके कई डिपॉज़िटर्स को धोखा देने का आरोप है। अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ में साई सूर्या डेवलपर्स के नाम पर ज़मीन के टुकड़े शामिल हैं।

यह जांच तेलंगाना पुलिस द्वारा साई सूर्या डेवलपर्स के मालिक सतीश चंद्र गुप्ता के खिलाफ IPC की अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू की गई थी। चार्जशीट के अनुसार, सतीश ने शिकायत करने वालों से पैसे इकट्ठा किए लेकिन उनके पक्ष में वादा की गई ज़मीन रजिस्टर नहीं कर पाया।

  

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