चेन्नई: ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) ने व्यापारियों से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने लाइसेंस को 31 मार्च तक नवीनीकृत करने का अनुरोध किया है।
नियमों के मुताबिक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण फरवरी और मार्च में होना चाहिए। इस वर्ष संबंधित अधिकारियों के माध्यम से अंचल कार्यालय में लाइसेंस का नवीनीकरण कराया जा सकता है। साथ ही, उसी के लिए शिविर आयोजित किए जाते हैं, विज्ञप्ति को नोट किया।
इसमें यह भी कहा गया है कि लाइसेंस का नवीनीकरण जीसीसी वेबसाइट (www.chennaicorporation.gov.in) या क्यूआर कोड के माध्यम से व्यापारी स्वयं कर सकते हैं। जो व्यापारी नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, उन्हें आवेदन करना होगा और अपना लाइसेंस प्राप्त करना होगा। जो लोग निर्धारित तिथि के भीतर लाइसेंस का नवीनीकरण करने में विफल रहते हैं, उन्हें लाइसेंस रहित व्यापारी माना जाएगा और उनके खिलाफ जीसीसी नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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