थेनी: सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को तमिलनाडु सरकार को श्रीविल्लिपुथुर-मेघमलाई टाइगर रिज़र्व से कब्ज़े हटाने के लिए एक तय समय-सीमा वाला और डिवीज़न-वाइज़ प्रोग्राम चलाने का निर्देश दिया था। इसके बाद से वन विभाग ने मेघमलाई में कुल 2072.653 हेक्टेयर कब्ज़े वाली ज़मीन में से अब तक 8.6 हेक्टेयर ज़मीन वापस ले ली है।

सूत्रों के अनुसार, कब्ज़ा करने वाले के तौर पर पहचाने गए 118 सरकारी कर्मचारियों में से 18 से ज़मीन वापस ली गई है। "कब्ज़ा करने वाले के तौर पर पहचाने गए 118 सरकारी कर्मचारियों में से, वन विभाग ने अब तक 8.6 हेक्टेयर ज़मीन वापस ले ली है।

सूत्रों ने बताया कि उनमें से कुछ ने अपनी ज़मीन स्वेच्छा से राजस्व विभाग को सौंप दी है, जबकि बाकी लोगों के खिलाफ़ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

इस बीच, सर्वे और वन विभाग के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मेघमलाई रिज़र्व फ़ॉरेस्ट की सीमाएँ तय करने के लिए ड्रोन-आधारित और फ़िज़िकल सर्वे कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह काम 31 अगस्त तक या उससे पहले पूरा हो जाएगा।

 

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