चेन्नई: सामाजिक न्याय मंत्री वन्नी अरासु ने शुक्रवार को सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के दौरान SC और ST के लिए आरक्षण पक्का करने के लिए कई कदम उठाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 16(4A) के तहत प्रमोशन में SC और ST के लिए आरक्षण लागू करेगी।
मंत्री ने बताया कि यह प्रावधान 1995 में 77वें संविधान संशोधन के ज़रिए लाया गया था। इस मुद्दे पर अध्ययन करने और कानूनी समाधान सुझाने के लिए जून 2025 में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जी एम अकबर अली की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए दो महीने का और समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि कमेटी की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार ज़रूरी कानून लाने के लिए कदम उठाएगी।
एक और बड़ी घोषणा में उन्होंने कहा कि जो गाँव समानता को बढ़ावा देंगे और जहाँ जातिगत भेदभाव नहीं होगा, उन्हें 10 लाख रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। इस पैसे का इस्तेमाल गाँवों में विकास कार्यों के लिए किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि चेन्नई को छोड़कर हर ज़िले से तीन गाँवों को चुना जाएगा और जातिगत हिंसा से प्रभावित गाँवों पर खास ध्यान दिया जाएगा। मदुरै ज़िले के मेलावलवु गाँव को, जहाँ बार-बार जातिगत हिंसा हुई है, एक अंबेडकर रीडिंग सेंटर मिलेगा।