तमिलनाडु के फ्यूल डीलर नए पेट्रोल को लेकर स्पष्टता चाहते

Update: 2026-06-14 05:10 GMT

चेन्नई: राज्य में पेट्रोल डीलरों और औद्योगिक उपभोक्ताओं ने पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री पर नई पाबंदियों को लेकर केंद्र से तुरंत स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि नियमों में अस्पष्टता से खेती, इमरजेंसी बिजली सप्लाई सिस्टम और छोटे उद्योगों के कामकाज में रुकावट आ सकती है।

ये चिंताएं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के 11 जून के उस नोटिफिकेशन के बाद सामने आई हैं, जिसमें तेल मार्केटिंग कंपनियों और रिटेल फ्यूल आउटलेट्स को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि संस्थागत, औद्योगिक और कमर्शियल उपभोक्ता रिटेल पंपों से ईंधन न खरीदें। ऐसे उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे खास तौर पर उपभोक्ताओं के लिए बने आउटलेट्स से ही ईंधन लें।

इस आदेश में रिटेल आउटलेट्स पर प्रति ग्राहक या प्रति वाहन डीज़ल की बिक्री की सीमा 200 लीटर प्रतिदिन तय की गई है और यह अनिवार्य किया गया है कि ईंधन केवल वाहनों की टंकियों या PESO-मंजूर कंटेनरों में ही भरा जाए। इसमें दोबारा बिक्री पर भी रोक लगाई गई है और यह नियम 90 दिनों तक लागू रहेगा।

हालांकि तमिलनाडु पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (TNPDA), जो तमिलनाडु और पुडुचेरी में लगभग 7,000 आउटलेट्स का प्रतिनिधित्व करती है, ने ईंधन वितरण के कड़े नियमों का आम तौर पर समर्थन किया है, लेकिन उसने इसके लागू होने से जुड़ी व्यावहारिक चिंताओं की ओर भी इशारा किया है।

 

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