Tamil Nadu तमिलनाडु: चेन्नई उच्च न्यायालय ने इरोड पूर्व विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

एआईएडीएमके, भाजपा, डीएमडीके और टीडीपी समेत कई दलों ने इरोड पूर्व विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव का बहिष्कार किया, जबकि डीएमके उम्मीदवार वी.सी. चंद्रकुमार और नाम तमिल पार्टी की सीतालक्ष्मी समेत 46 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। चुनाव पिछले बुधवार को हुआ था।

ऐसी स्थिति में निर्दलीय उम्मीदवार अग्नि आझवार ने इस चुनाव को रद्द करने की मांग करते हुए चेन्नई उच्च न्यायालय में मामला दायर किया। यह मामला न्यायमूर्ति आर. सुब्रमण्यम और अरुलमुरुगन के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

उस समय इरोड पूर्व चुनाव में उम्मीदवार घोषित पद्मावती और पांडियन ने अपने नामांकन पत्रों में कई जानकारियां छिपाकर अवैध रूप से चुनाव लड़ा था। इस संबंध में चुनाव आयोग में याचिका दायर किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए याचिकाकर्ता ने दलील दी कि इस उपचुनाव को रद्द करने का आदेश जारी किया जाना चाहिए।

याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों ने चुनाव आयोग को नामांकन पत्र में जानकारी छिपाने के बारे में याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करने का निर्देश दिया। उन्होंने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि चुनाव खत्म हो चुका है, इसलिए उपचुनाव रद्द करने का आदेश देना संभव नहीं है।

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