Tamil Nadu तमिलनाडु : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल डॉ. आरएन रवि की राज्य विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं देने के लिए कड़ी आलोचना की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल ने विधेयकों को संभालने में “अपनी खुद की प्रक्रिया तैयार की” है, जबकि पहले यह निर्णय दिया गया था कि राज्यपाल उन्हें अनिश्चित काल तक विलंबित या अस्वीकार नहीं कर सकते।
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ तमिलनाडु सरकार द्वारा 2020 से 2023 के बीच विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं देने के लिए दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार से जुड़े एक मामले में नवंबर 2023 के अपने फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं दे सकते। चूंकि दलीलें अधूरी रहीं, इसलिए आज सुनवाई जारी रहेगी।