Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई की ज़िला मजिस्ट्रेट रश्मि सिद्धार्थ जगड़े ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनके बारे में काम के लिए विदेश जाने वालों को जानकारी होनी चाहिए।
सबसे पहले, आपको भारत सरकार की वेबसाइट पर पंजीकृत अधिकृत एजेंटों से संपर्क करना चाहिए। आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा और सभी ज़रूरी दस्तावेज़ प्राप्त करने के बाद ही यात्रा करनी चाहिए। टूरिस्ट वीज़ा पर काम करने के लिए विदेश जाना गैरकानूनी माना जाता है। विदेश में काम करने से संबंधित किसी भी संदेह और विदेश जाने वाले तमिलों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए, कृपया तमिल कल्याण एवं पुनर्वास विभाग की निम्नलिखित टोल-फ्री हेल्पलाइन पर संपर्क करें।