चेन्नई: गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने 'प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बिल' को राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिए सुरक्षित रखते हुए, हाल ही में हुए विधानसभा सत्र में TVK सरकार द्वारा पास किए गए 12 अन्य बिलों को मंज़ूरी दे दी।

अर्लेकर द्वारा मंज़ूर किए गए बिलों में विधायकों को गाड़ियाँ देने, TASMAC शराब पर VAT, शहरी स्थानीय निकायों के लिए TNPSC भर्ती और DTCP तथा तमिलनाडु निवेश प्रोत्साहन आयोग में संशोधन करने वाले बिल शामिल थे।

राष्ट्रपति को भेजे गए बिल, 'तमिलनाडु प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ (संशोधन) बिल 2026' का मकसद नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनाने से जुड़ी मौजूदा पाबंदियों को हटाना है, जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी शुरू करने के लिए कम से कम 100 एकड़ लगातार ज़मीन की ज़रूरत।

मौजूदा कानून के तहत एक और पाबंदी यह थी कि यूनिवर्सिटी को बंद होने की स्थिति में प्रशासनिक खर्चों को संभालने के लिए कम से कम 50 करोड़ रुपये का स्थायी फंड बनाए रखना ज़रूरी था।

TVK सरकार द्वारा लाए गए संशोधन के तहत, प्राइवेट यूनिवर्सिटी शुरू करने के लिए ज़रूरी अधिकतम ज़मीन ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन इलाके में 12 एकड़, नगर निगमों और नगर पालिकाओं में 18 एकड़ और अन्य इलाकों में 25 एकड़ है।

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