चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने विनायक चतुर्थी समारोह के आयोजकों को मूर्ति विसर्जन के दौरान भक्ति गीत बजाने के लिए डिस्क जॉकी (DJ) रखने की इजाज़त दे दी है, लेकिन शर्तों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
शुक्रवार को कृष्णगिरि के याचिकाकर्ता एस. अगिथकुमार को इजाज़त देते हुए जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि अगर कोई कार्यक्रम परेशानी या उपद्रव का कारण नहीं बनता है, तो पुलिस उसे रोक नहीं सकती।
एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अरुण अंबुमनी की इस बात का ज़िक्र करते हुए कि जश्न के जोश में याचिकाकर्ता आम जनता के लिए परेशानी का कारण नहीं बन सकता, जज ने कहा,
"यह कोर्ट इस बात से सहमत है। फिर भी, पुलिस किसी गतिविधि को तब नहीं रोक सकती जब वह परेशानी या उपद्रव के दायरे में न आती हो।"