चेन्नई: राज्य सरकार ने शुक्रवार को तिरुवन्नामलाई ज़िले के मेल्मा गाँव में सिपकॉट (SIPCOT) चेय्यार इंडस्ट्रियल पार्क के प्रस्तावित तीसरे चरण के लिए 22.16 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए 1 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन को वापस ले लिया।
तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (SIPCOT) के मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक प्रेस बयान में यह घोषणा की। 'तमिलनाडु इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ज़मीन अधिग्रहण एक्ट' की धारा 3(1) के तहत जारी यह नोटिफिकेशन 1 सितंबर को तमिलनाडु सरकार के गजट नंबर 369 में प्रकाशित हुआ था। इस नोटिफिकेशन में चेय्यार तालुक के मेल्मा गाँव के ब्लॉक 2, यूनिट 1 में 22.16 हेक्टेयर ज़मीन शामिल थी।
SIPCOT के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि तिरुवन्नामलाई ज़िला कलेक्टर की सिफारिश के आधार पर VI(1)/443(d-6)/2026 नंबर वाला नोटिफिकेशन वापस लिया जा रहा है।
यह वापसी खास तौर पर उस ज़मीन से जुड़ी है जिसे इंडस्ट्रियल पार्क के तीसरे चरण के अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन में चिन्हित किया गया था।
चेय्यार में SIPCOT इंडस्ट्रियल पार्क के विस्तार के लिए लगभग 3,174 एकड़ ज़मीन के प्रस्तावित अधिग्रहण के कारण जुलाई 2023 से मेल्मा और आस-पास के गाँवों के किसानों ने लंबा आंदोलन किया था।