CHENNAI चेन्नई: चेन्नई की मुख्य सत्र अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री वी सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दी है।चूंकि सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत 4 जुलाई को समाप्त हो गई थी, इसलिए उन्हें चेन्नई के पुझल सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सत्र न्यायाधीश एस अल्ली के समक्ष पेश किया गया।उपस्थिति दर्ज करने के बाद न्यायाधीश ने न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।सेंथिलबालाजी को ईडी ने 14 जून, 2023 को चेन्नई में उनके आवास पर पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था।तत्कालीन एआईएडीएमके शासन में परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कथित नकद-से-नौकरी घोटाले के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया गया था।मुख्य सत्र न्यायाधीश ने उसी दिन सेंथिलबालाजी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।सेंथिलबालाजी एक साल से अधिक समय से कारावास में हैं, सत्र अदालत और उच्च न्यायालय ने उनकी कुछ जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है।उल्लेखनीय है कि सेंथिलबालाजी की अन्य याचिकाओं में केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा दायर लंबित मामले के निपटारे तक पीएमएलए कार्यवाही पर रोक लगाने तथा उनकी डिस्चार्ज याचिका पर निर्णय पर रोक लगाने की मांग की गई है।