Tamil Nadu तमिलनाडु: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है।
जस्टिस अरविंद कुमार और पी.बी. वराले की बेंच ने मामले की सुनवाई की और तमिलनाडु के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और चेन्नई के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। वकील जी.एस. मणि द्वारा दायर PIL में आरोप लगाया गया है कि तिरुपरनकुंड्रम में दीपा थून पर कार्तिकई दीपम जलाने की अनुमति देने वाले जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश के बाद उनके खिलाफ जाति और धर्म आधारित टिप्पणियां की गईं।