मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने एक जनहित याचिका (PIL) को 'समय से पहले' (premature) बताकर खारिज कर दिया है। इस याचिका में मदुरै के सेतुपति हायर सेकेंडरी स्कूल के खेल के मैदान में 'चिथिराई' उत्सव के दौरान 'थिरुकल्याणा विरुंधु' (भोज) आयोजित करने पर लगी रोक को हटाने की मांग की गई थी।
'पालमुथिरचोलई थिरुवरुल मुरुगन भक्त सभा ट्रस्ट' की ओर से, इसके अध्यक्ष पी. थंडीस्वरन ने याचिका में कहा कि सरकार ने 29 जुलाई को एक सरकारी आदेश (GO) जारी किया, जिसमें सरकारी स्कूलों के परिसर का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
उन्होंने कहा कि इस सरकारी आदेश में सामान्य धार्मिक आयोजनों और लंबे समय से चली आ रही धर्मार्थ, सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रथाओं के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। नतीजतन, ट्रस्ट उस भोज का आयोजन नहीं कर पा रहा है, जो साल 2000 से ही स्कूल के मैदान में आयोजित किया जाता रहा है।
उन्होंने आगे बताया कि इस वार्षिक भोज के दौरान, आम जनता के स्वैच्छिक योगदान से लगभग 10,000 भक्तों को भोजन कराया जाता है। चूंकि यह आयोजन साल में केवल एक बार स्कूल की छुट्टियों के दौरान होता है, इसलिए इससे संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।