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जिले के एक 42 वर्षीय व्यक्ति को अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मंगलवार को श्रीविल्लिपुथुर में एक विशेष POCSO अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सूत्रों के मुताबिक, 2022 में विरुधुनगर ईस्ट पुलिस स्टेशन में जेगाजोथिमनी के खिलाफ अपनी 14 वर्षीय बेटी का एक साल से अधिक समय तक यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया था। जेगाजोथिमनी ने लड़की की मां और बहन को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
बाद में, लड़की जिस स्कूल में पढ़ती थी, उसके शिक्षक को घटना के बारे में पता चला और उसने पुलिस और लड़की की मां को सूचित किया। लड़की की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अप्रैल में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उसे उसी दिन रिमांड पर भेज दिया गया था। आजीवन कारावास की सजा के साथ ही अदालत ने आरोपी पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.