मद्रास हाईकोर्ट ने जंगली हाथियों की मौत पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

Update: 2024-05-30 05:20 GMT

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने गुरुवार को राज्य और केंद्र सरकार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जंगली जानवरों, मुख्य रूप से हाथियों को बिजली के झटके से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति आर विजयकुमार और जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने बालू राजशेखरन द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया था कि 2017 में किए गए समकालिक हाथियों की जनसंख्या अनुमान में कहा गया था कि राष्ट्रीय गणना 27,312 में से तमिलनाडु में 2,761 हाथी थे।

वन विभाग के अनुसार, 2001 से 2015 के बीच तमिलनाडु में 1,113 हाथियों की मौत हुई। अधिकांश मौतें बिजली के झटके, जहर, ट्रेन दुर्घटनाओं और अवैध शिकार के कारण हुईं। इस महीने की शुरुआत में, 25 वर्षीय हाथी कुट्टई कोम्बन की डिंडीगुल के कन्निवाडी जंगल में बिजली के झटके से मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों को हाथियों की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाने चाहिए।

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