Tamil Nadu: पीएमके ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

Update: 2025-01-08 03:43 GMT

चेन्नई: पट्टली मक्कल कच्ची (पीएमके) ने राजनीतिक दलों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने में कथित पक्षपात को लेकर ग्रेटर चेन्नई पुलिस आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

पार्टी के प्रचार सचिव पी के सेकर ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि जीसीपी ने उनकी पार्टी को अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर 2 जनवरी को वल्लुवर कोट्टम में प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि मद्रास सिटी पुलिस अधिनियम की धारा 41 के तहत विरोध प्रदर्शन की तिथि से पांच दिन पहले आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

इसके विपरीत, पुलिस ने सत्तारूढ़ डीएमके को सोमवार को विधानसभा से बाहर जाने के लिए राज्यपाल के खिलाफ एक दिन से भी कम समय के नोटिस के साथ मंगलवार को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी।

 

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