Madras हाई कोर्ट ने उम्मीदवारों की आस्था से जुड़ी याचिका खारिज की

Update: 2026-06-19 05:53 GMT

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने हिंदू मक्कल काची के नेता अर्जुन संपथ की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने भारत के चुनाव आयोग (ECI) से मांग की थी कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों को केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वालों तक ही सीमित रखा जाए।

चुनाव कराने के लिए बने "मजबूत" कानूनी ढांचे का हवाला देते हुए, बेंच ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत दिशा में है और कानूनी रूप से विचार करने लायक नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह माना है कि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत अपने विशेष अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया में रुकावट डालने, उसे रोकने या उसमें बहुत ज़्यादा दखल देने के लिए नहीं कर सकते। साथ ही, किसी उम्मीदवार की अयोग्यता या गलत घोषणा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए चुनाव खत्म होने का इंतज़ार करना चाहिए और उसे केवल चुनाव याचिका के ज़रिए ही उठाया जाना चाहिए।



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