Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि वह सिनेमाघरों में तय सीमा से ज़्यादा पैसे वसूलने वालों के खिलाफ़ तुरंत कार्रवाई करे। इसमें सिनेमाघरों के अंदर स्नैक्स और ड्रिंक्स के लिए अतिरिक्त शुल्क शामिल है। कई लोगों ने शिकायत की थी कि सिनेमाघर पानी की बोतलें, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा कीमत पर बेच रहे हैं।
भले ही वे कितना चार्ज कर सकते हैं, इस पर नियम हैं, लेकिन थिएटर उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही, थिएटर मालिकों को जनता के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। पीने के पानी जैसी बुनियादी चीज़ें मुफ़्त दी जानी चाहिए। जज ने चेतावनी दी कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो उन सिनेमाघरों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।