Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल सरकार ने 31 मार्च तक ग्रुप-C और ग्रुप-D कर्मचारियों (एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचिंग कैडर को छोड़कर) के ट्रांसफर पर लगी रोक हटा दी है। मंत्री कुछ शर्तों का पालन करते हुए ग्रुप C और ग्रुप D अधिकारियों के ट्रांसफर का ऑर्डर दे सकेंगे। आज जारी ऑर्डर के मुताबिक, ट्रांसफर का ऑर्डर समय-समय पर बदले गए ‘कॉम्प्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स-2013’ के हिसाब से ही किया जाना चाहिए। ट्रांसफर का ऑर्डर देते समय, किसी अधिकारी के तीन साल के नॉर्मल कार्यकाल/स्टे को ध्यान में रखा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर कम से कम होंगे और किसी भी हालत में डिपार्टमेंट में संबंधित कैडर की संख्या के तीन परसेंट से ज़्यादा नहीं होंगे। इसके अलावा, जिन मामलों में कम समय के स्टे, कम दूरी वगैरह में छूट/माफी शामिल है, वहां ट्रांसफर मुख्यमंत्री की मंज़ूरी से इंचार्ज मंत्री के ज़रिए किया जाएगा। कर्मचारी सीधे अपने संबंधित डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
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