चेन्नई: राज्य सरकार ने छोटे रिहायशी, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए रजिस्टर्ड इंजीनियरों को प्लानिंग की मंज़ूरी देने का अधिकार देकर थर्ड-पार्टी प्लानिंग मंज़ूरी की व्यवस्था शुरू करने का कदम उठाया है। इसके तहत, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में आर्किटेक्ट, इंजीनियर, टाउन प्लानर और प्लानिंग मंज़ूरी की प्रक्रिया से जुड़े अन्य लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक यूनिफाइड ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म शुरू करने की बात कही गई है।

इस आदेश में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डायरेक्टरेट (DTCP) को सिंगल विंडो पोर्टल (SWP) लागू करने का निर्देश दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत रजिस्टर्ड लोगों को ही प्लान तैयार करने और प्लानिंग के लिए आवेदन जमा करने की अनुमति होगी। सरकार का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में पेशेवरों को अधिकार क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, जिससे काम दोहराना पड़ता था और प्रक्रिया में देरी होती थी।

नई व्यवस्था के तहत, हर पेशेवर को पूरे राज्य के लिए एक यूनिक रजिस्ट्रेशन ID दी जाएगी, जो तमिलनाडु के सभी लोकल निकायों और प्लानिंग अथॉरिटी में मान्य होगी। योग्यता 'तमिलनाडु कंबाइंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग रूल्स, 2019' के अनुसार तय की जाएगी।

 

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