Chennai चेन्नई: ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने पालतू कुत्तों के मालिकों के लिए नए नियम पेश किए हैं, जो अगले महीने से लागू होंगे। अधिसूचना के अनुसार, सभी पालतू कुत्तों की पहचान के लिए उनमें एक माइक्रोचिप लगानी होगी। ऐसा न करने पर मालिकों पर ₹3,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
इन नियमों के तहत कुत्तों को बाहर ले जाते समय थूथन पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। कॉर्पोरेशन ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य कुत्तों के स्वामित्व को विनियमित करना और शहर में कुत्तों के काटने की घटनाओं को कम करना है। अधिकारियों ने बताया कि निवासियों को नए नियमों और उल्लंघनों पर लगने वाले जुर्माने के बारे में सूचित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएँगे।