'नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार का नाम 2 सप्ताह में पुलिस रिकॉर्ड से हटा दें'
मद्रास HC की मदुरै बेंच ने हाल ही में तंजावुर पुलिस को 2018 में दर्ज एक महिला उत्पीड़न मामले में आरोपियों की सूची से एक व्यक्ति का नाम हटाने का निर्देश दिया।
तंजावुर के व्यक्ति ने अपनी याचिका में कहा कि पुलिस ने उसके खिलाफ मामले को तथ्य की गलती के रूप में बंद कर दिया था और मामले में केवल अन्य आरोपियों के संबंध में आरोप पत्र दायर किया गया था। उन्होंने बताया कि बाद में उन्होंने 2022 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में कांस्टेबल और राइफलमैन पद के लिए भर्ती में भाग लिया और योग्य हो गए। उन्होंने कहा, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में उनका नाम अभी भी मामले के आरोपियों की सूची में उल्लेखित है।
जब मामले की सुनवाई हुई तो सरकारी वकील ने माना कि याचिकाकर्ता का नाम आरोप पत्र से हटा दिया गया है. हालाँकि, कुछ तकनीकी मुद्दों के कारण, याचिकाकर्ता का नाम अभी भी वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है, उन्होंने स्वीकार किया और इसे हटाने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा।