मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय की वर्तनी बदलने की याचिका पर विचार करें: मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बुधवार को राज्य सरकार और मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय को छह सप्ताह के भीतर अपने नाम बोर्ड पर विश्वविद्यालय की अंग्रेजी और तमिल वर्तनी बदलने के लिए दायर एक याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया।

Update: 2022-09-29 11:22 GMT

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बुधवार को राज्य सरकार और मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय को छह सप्ताह के भीतर अपने नाम बोर्ड पर विश्वविद्यालय की अंग्रेजी और तमिल वर्तनी बदलने के लिए दायर एक याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जे सत्य नारायण प्रसाद की पीठ ने उदुमलपेट के एम सुब्रमण्यम द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आदेश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्तमान वर्तनी गलत है।
सुब्रमण्यम, जो 'तमिल चेम्मल' पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे, ने बताया कि विश्वविद्यालय का नाम प्रसिद्ध तमिल विद्वान पी सुंदरम पिल्लई द्वारा लिखित प्रसिद्ध कविता नाटक के नाम पर रखा गया था। उन्होंने दावा किया कि इसलिए दोनों भाषाओं में स्पेलिंग 'मनोनमनेयम' होनी चाहिए न कि 'मनोनमनियम'। उन्होंने यह भी कहा कि 'सुंदरनार' शब्द की तमिल वर्तनी के अंतिम अक्षर को ठीक करने की आवश्यकता है।


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