CHENNAI: राज्य के स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ने सोमवार को कहा कि राज्य में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी या सरोगेसी अधिनियम के तहत प्रक्रियाएं करने वाले अस्पतालों, क्लीनिकों, नर्सिंग होम को एआरटी / के तहत तमिलनाडु सरकार के साथ पंजीकृत होना चाहिए। सरोगेसी अधिनियम 2021 24 अक्टूबर 2022 को या उससे पहले।
अधिनियम के तहत पंजीकरण करने में विफल रहने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को आवश्यक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। निदेशालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सरकार ने उल्लिखित अधिनियमों के तहत उपयुक्त अधिकारियों को नियुक्त किया है और इसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।
एआरटी या सरोगेसी प्रक्रियाओं को चलाने के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री को पहले से ही निर्धारित प्रारूप में आवेदन की एक प्रति, एआरटी बैंक और एआरटी के लिए 50,000 रुपये के निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित जिला प्राधिकरण या स्वास्थ्य सेवाओं के संयुक्त निदेशक को जमा की जाएगी। क्लिनिक स्तर 1 और एआरटी क्लिनिक स्तर 2 और सरोगेसी क्लिनिक के लिए 2 लाख रुपये।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि भुगतान https://www.onlinesbi.sbi/sbicollect/icollecthome.htm?corpID=5067004 पर किया जा सकता है। शुल्क भुगतान की रसीद एवं आवेदन पत्र संलग्न कर जिला प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।