सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पटाखे से बैन नहीं हटेगा

Update: 2022-10-10 12:35 GMT

नईदिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पटाखों पर लगी पाबंदी को हटाने से इनकार करते हुए इसकी सुनवाई को टाल दिया।

दिल्ली-NCR के लिए स्पेशल ऑर्डर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई एक बार फिर से दीवाली की छुट्टियों से पहले की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के लिए स्पेशल ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि त्योहार के मौसम के दौरान प्रदूषण को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ है, इसको लेकर आदेश भी बिल्कुल स्पष्ट है। ]

दीवाली की छुट्टी से पहले सुनवाई गौर करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में पटाखों पर लगी पाबंदी को चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटाने से इनकार कर दिया और मामले की अगली सुनवाई दीवाली की छुट्टियों से पहले एक बार फिर से करने को कहा।

बता दें कि दिल्ली सरकार ने पटाखों की पूरी तरह से बिक्री पर रोक लगा रखा है। यही नहीं दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2023 तक किसी भी प्रकार के पटाखे के उत्पादन और इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रखा है। 

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