सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दी, कहा- शादी के बाहर गर्भधारण करना हानिकारक
यह देखते हुए कि विवाहेतर गर्भधारण हानिकारक और तनाव का कारण है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बलात्कार पीड़िता को 27 सप्ताह से अधिक के गर्भ का चिकित्सीय समापन कराने की अनुमति दे दी।
पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए जस्टिस बी वी नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रार्थना को खारिज करना सही नहीं था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि भारतीय समाज में विवाह संस्था के तहत गर्भावस्था न केवल जोड़े के लिए बल्कि परिवार और दोस्तों के लिए भी खुशी और जश्न का कारण है।
"इसके विपरीत, विवाहेतर गर्भावस्था हानिकारक है, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार के मामलों में और गर्भवती महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तनाव और आघात का कारण है। एक महिला का यौन उत्पीड़न अपने आप में चिंताजनक है और यौन शोषण के परिणामस्वरूप गर्भावस्था होती है चोट को और बढ़ा देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी गर्भावस्था स्वैच्छिक या सचेतन नहीं होती है।"
पीठ ने कहा, "उपरोक्त चर्चा और मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर, हम अपीलकर्ता को अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देते हैं। हम उसे कल अस्पताल में उपस्थित होने का निर्देश देते हैं ताकि गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सके।"
शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि भ्रूण जीवित पाया जाता है, तो अस्पताल भ्रूण के जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए ऊष्मायन सहित सभी आवश्यक सहायता देगा।
यदि यह जीवित रहता है, तो राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि बच्चे को कानून के अनुसार गोद लिया जाए।
एक विशेष बैठक में, शीर्ष अदालत ने शनिवार को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पीड़िता की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की याचिका को स्थगित करने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि मामले के लंबित रहने के दौरान "मूल्यवान समय" बर्बाद हो गया है।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम के तहत, गर्भावस्था को समाप्त करने की ऊपरी सीमा विवाहित महिलाओं, बलात्कार से बचे लोगों सहित विशेष श्रेणियों और अन्य कमजोर महिलाओं जैसे कि विकलांग और नाबालिगों के लिए 24 सप्ताह है।