हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% रिजर्वेशन पर स्टे हटाया गया

Update: 2022-02-17 08:24 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्टे हटाते हुए हाइकोर्ट को चार हफ्ते में इस मामले का निपटारा करने के आदेश दिए हैं। डिप्टी एडवोकेट जनरल शेखर राज शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान हरियाणा सरकार निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों के मालिकों के खिलाफ संबंधित एक्ट का पालन नहीं करने के लिए कोई सख्त कारवाई नहीं करेगी। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट कर इसे बड़ी जीत बताया है। चौटाला ने कहा है कि हरियाणा के युवाओं के अधिकारों की लड़ाई 75% आरक्षण जॉब्स फॉर लोकल के मामले हमारी फिर जीत हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसले देते हुए कानून पर लगे स्टे को हटा दिया है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि यह कानून सभी के हित में हैं और इस पर राजनीतिक मंशा से अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए।

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