Sikkim सिक्किम : सिक्किम सरकार ने राज्य के सभी मीडिया आउटलेट्स को एक औपचारिक सलाह जारी की है, जिसमें उनसे आत्महत्या के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया गया है।यह अधिसूचना सूचना एवं जनसंपर्क (आईपीआर) विभाग द्वारा 10 अप्रैल, 2025 को मेट्रो ताडोंग, गंगटोक से जारी की गई।सलाह में मीडिया संगठनों को याद दिलाया गया है कि उन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के तहत कार्यक्रम संहिता और भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों का पालन करना चाहिए। ये नियम पूरे भारत में लागू होते हैं और विशेष रूप से आत्महत्या से जुड़े मामलों में संवेदनशील और जिम्मेदार रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।आईपीआर विभाग ने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और भारतीय प्रेस परिषद दोनों ने अतीत में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि मीडिया में आत्महत्या के मामलों की रिपोर्टिंग कैसे की जानी चाहिए। इनमें सनसनीखेजता से बचना और मृतक और उनके परिवारों की गोपनीयता और गरिमा बनाए रखना शामिल है।
मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और आत्महत्या की रोकथाम का समर्थन करने के लिए, सभी मीडिया हाउसों को अब अपनी रिपोर्ट में आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन नंबर शामिल करना अनिवार्य है। प्रकाशित किए जाने वाले हेल्पलाइन नंबर हैं:टोल-फ्री (24x7): 1800-345-3225लैंडलाइन: 03592-202111ये नंबर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए हैं और सिक्किम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा योजना 2015 के तहत मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियानके हिस्से के रूप में प्रचारित किए गए हैं।यह योजना मानसिक रूप से बीमार और विकलांग व्यक्तियों को कानूनी और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।