सिक्किम सरकार का फैसला, गंगटोक को छोड़ अन्य क्षेत्रों में निजी वाहनों को मिली राहत
गंगटोक को छोड़ अन्य क्षेत्रों में निजी वाहनों को मिली राहत
Sikkim: सिक्किम सरकार ने फ्यूल की उपलब्धता में सुधार के बाद, गंगटोक शहर को छोड़कर, राज्य के सभी जिलों में प्राइवेट गाड़ियों की आवाजाही पर ऑड-ईवन रोक को तुरंत प्रभाव से हटा दिया है।
यह फैसला राज्य के फ्यूल स्टॉक की स्थिति की समीक्षा के बाद रविवार, 31 मई को होम डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के ज़रिए बताया गया। नोटिफिकेशन के अनुसार, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने सरकार को बताया कि मौजूदा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और हाई-स्पीड डीज़ल (डीज़ल) के पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए गए हैं।
असेसमेंट के आधार पर, सरकार ने 14 मई, 2026 के अपने पहले के नोटिफिकेशन में आंशिक बदलाव करते हुए गंगटोक के बाहर सभी जिलों में प्राइवेट गाड़ियों पर ऑड-ईवन रोक को हटा दिया।
हालांकि, नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि गंगटोक शहर में ऑड-ईवन ट्रैफिक नियम 24 अक्टूबर, 2024 के नोटिफिकेशन नंबर 58/ट्रांसपोर्ट/2024 के नियमों के तहत लागू रहेंगे।
सरकार ने 14 मई के नोटिफिकेशन के तहत सरकारी गाड़ियों पर लगाई गई पाबंदियों को भी बरकरार रखा है। इसके अलावा, 20 मई, 2026 का नोटिफिकेशन नंबर 52/होम/2026 तुरंत वापस ले लिया गया है।
होम डिपार्टमेंट की तरफ से गवर्नर के नाम से जारी किया गया यह नया ऑर्डर, राज्य में फ्यूल की उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच शुरू किए गए उपायों में ढील देता है।
अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला इस बात की पुष्टि के बाद लिया गया कि सिक्किम में सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए अब काफी फ्यूल रिजर्व उपलब्ध है, साथ ही सप्लाई और खपत के पैटर्न पर लगातार नजर रखी जा रही है।