Sikkim : एसबीएस घोटाला मामले में ईडी ने 65.46 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Update: 2025-03-07 12:24 GMT
Sikkim    सिक्किम : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गंगटोक ने स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम (एसबीएस) के पूर्व महाप्रबंधक (संचालन) दोरजी शेरिंग लेप्चा द्वारा धन की हेराफेरी और धनशोधन के संबंध में 65.46 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में सिक्किम के देवराली, सियारी, रानीपूल और पेनलांग में स्थित आवासीय भवन और भूमि के टुकड़े शामिल हैं, साथ ही लेप्चा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक बैलेंस और सावधि जमा भी शामिल हैं। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। यह मामला एसबीएस के भीतर कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग से जुड़ा है, जहां लेप्चा पर अपने कार्यकाल के दौरान बड़ी रकम का गबन करने का आरोप है। ईडी की यह कार्रवाई गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए सार्वजनिक धन की वसूली और वित्तीय संस्थानों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे की जांच जारी है, तथा अधिकारी घोटाले से जुड़ी अतिरिक्त संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं।
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