अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा

50 हजार जुर्माने भी लगाया

Update: 2024-05-15 09:39 GMT

कोटा: करीब 3 साल पुराने विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में एससी एसटी कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी सुकेत थाना क्षेत्र निवासी दिलीप सिंह (40) को 10 साल कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी शराब के नशे में पड़ोसी के घर में घुस गया और विवाहिता के साथ जबरन दुष्कर्म किया।

विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया कि पीड़िता ने 17 अक्टूबर 2021 को सुकेत थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसमें बताया कि 17 अक्टूबर को पति गोबर लेने गया था और बेटा मजदूरी करने गया था। दोपहर 12 बजे वह घर पर अकेली थी। वह बाथरूम में नहाने जा रही थी. इसी बीच पड़ोस में रहने वाला दिलीप सिंह शराब के नशे में घर में घुस आया। उसने उसे नशे में पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। पति के पास आकर सारी बात बताई।

शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। अदालत में 12 गवाहों की गवाही हुई और 21 दस्तावेज पेश किये गये.

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