अदालत ने युवती से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल कैद की सजा सुनाई

Update: 2023-05-19 14:45 GMT

कोटा: शहर विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय ने शुक्रवार को एक युवती से छेड़छाड़ के आरोप में दोषी करार देते हुए आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 10000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश कुमार जैन ने बताया कि 30 जनवरी 2014 को पीड़िता के पति ने पुलिस थाना कुन्हाड़ी में आरोपी जसवंत उर्फ यशवंत कुमार गौड़ उम्र 58 साल निवासी धूलेट (कोटा जिला ) के खिलाफ छेड़छाड़ करने तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि वह 29 जनवरी 2014 शाम 5:00 बजे उसने आरोपी जसवंत खाती को अपने घर खाना खिलाया था ।उनकी जान पहचान का होने से वह देर रात होने के कारण जसवंत उनके घर सो गया था। पीड़ित के घप एक ही कमरा होने से जसवंत उसी कमरे में सोया जहां उसकी पत्नी बच्चों के साथ सो रही थी। उसी दौरान देर रात जसवंत ने उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354 ए और 354 प्रताप धारा 354 आईपीसी तथा धारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के आरोप में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

न्यायालय में आरोप पत्र पेश किए 5 गवाहों के बयान दर्ज कराए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी जसवंत उर्फ यशवंत कुमार गौड़ को युवती से छेड़छाड़ करने का दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई और 10000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं न्यायालय ने आरोपी पर लगाए गए आरोप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को न्यायालय ने मानने से इनकार कर दिया।

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