सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान HC के आदेशों को किया निरस्त, कहा- जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही कोई अदालत महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी नहीं कर सकता
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही कोई अदालत आरोपी के खिलाफ लगाये गये आरोप और दोषी करार दिये जाने पर सजा की गंभीरता जैसे मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं सकती है.
फाइल फोटो
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने शुक्रवार को कहा कि जमानत अर्जी (Bail application) पर सुनवाई कर रही कोई अदालत आरोपी के खिलाफ लगाये गये आरोप और दोषी करार दिये जाने पर सजा की गंभीरता जैसे मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं सकती है. शीर्ष न्यायालय ने 2019 में राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) द्वारा जारी दो आदेशों को निरस्त करते हुए यह कहा है. उच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को जमानत दी थी. आरोपियों को दी गई जमानत को चुनौती देते हुए मृतक की पत्नी द्वारा दायर अपील पर अपने फैसले में न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने आदेशों को जारी करने के दौरान मामले के एक भी मूलभूत पहलू पर गौर नहीं किया.