Jaipur: अपात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवाने के लिए ऐसे आवेदन करे
"अन्यथा होगी कार्रवाई"
जयपुर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभांवित अपात्र व्यक्तियों के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 3 दिसम्बर 2024 से ‘छोड़ो’ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अपात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 28 फरवरी तक स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीना ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है। जयपुर प्रथम के जिला रसद अधिकारी ने 23 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए हैं तथा जयपुर द्वितीय के जिला रसद अधिकारी ने 21 अपात्र लाभार्थियों सहित कुल 44 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए हैं।
यह अयोग्य की पहचान है: गिव अप अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा सूची की अपवर्जित श्रेणी में शामिल परिवार, जैसे कि वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी या स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या अधिकारी है या उसकी वार्षिक आय 5 लाख रूपये है, को लाभान्वित किया जाएगा। एक लाख रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले या जिनके सभी सदस्यों की कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक है। यदि किसी परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक है या वे निजी चार पहिया वाहन के मालिक हैं या आयकर दाता हैं, तो उन्हें खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वैच्छिक रूप से हटाने के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरित करना होगा।
अब तक हजारों लोगों के नाम हटा दिए गए हैं: उल्लेखनीय है कि अब तक जयपुर शहर में हजारों परिवार गिव अप अभियान के तहत आवेदन कर चुके हैं और अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा चुके हैं। पहले इस अभियान की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 निर्धारित की गई थी, लेकिन अब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने उक्त अवधि को 28 फरवरी 2025 तक बढ़ा दिया है, जिससे अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने का अवसर प्राप्त हो गया है।