जालोर । निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार जालोर संसदीय क्षेत्र (18) की रिटर्निंग अधिकारी पूजा पार्थ ने लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान मतदान समाप्ति के लिए नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि को साईलेंस पीरियड घोषित किया है जो 24 अप्रेल को सायं 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 26 अप्रेल को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी।
रिटर्निंग अधिकारी पूजा पार्थ ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार जालोर संसदीय क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए नियत किए गए समय 24 अप्रेल को सायं 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 26 अप्रेल को सायं 6 बजे तक 48 घंटों की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा। चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् नहीं ठहर सकता। वही राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।