राजस्थान न्यूज: राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए बैठक का हुआ आयोजन
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करौली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीना गुप्ता ने श्री महावीरजी कोर्ट परिसर में बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की. सचिव बीना गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत में विवाह, पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना दावा प्रकरण, समस्त दीवानी प्रकरण, श्रम एवं औद्योगिक विवाद, पेंशन प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, सभी परक्राम्य आपराधिक प्रकरण, राजस्व प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत में किया जा सकता है। . लोक अदालत में आपसी सहमति से और दोनों पक्षों की सहमति से सौहार्दपूर्ण माहौल में विवादों का निपटारा किया जाता है। लोक अदालत के माध्यम से त्वरित और आसान न्याय प्राप्त होता है, लोक अदालत में निर्णय किए गए मामलों में कोई अपील नहीं होती है, अदालत की फीस की वापसी और विवादों का अंतिम निपटान होता है। इस दौरान न्यायिक दंडाधिकारी व अधिवक्ता बैठक में मौजूद रहे.