Jaipur: छात्रों के सुसाइड रोकने के लिए बनेगा नया कानून
"सरकार आत्महत्या रोकथाम के लिए विधानसभा में विधेयक लाएगी"
जयपुर: राज्य सरकार कोचिंग छात्रों की आत्महत्या रोकने के लिए कानून बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार आत्महत्या रोकथाम के लिए विधानसभा में विधेयक लाएगी। सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में यह जानकारी दी।
राज्य में कोचिंग छात्रों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के बीच हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार से पूछा कि कोचिंग छात्रों में आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए वह क्या प्रयास कर रही है।
जवाब में सरकार ने कहा कि वह इस संबंध में नया कानून लाने जा रही है। हालांकि, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण को लेकर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों को कानून बनने तक लागू किया जा सकता है? अदालत ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
कोचिंग संस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के बजाय कानून को लागू किया जाना चाहिए। हालांकि, उन्हें कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण पर कोई आपत्ति नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन में सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन ऐसे प्रावधान राज्य में कानून बनने के बाद ही लागू किए जा सकते हैं, तो फिर कानून बनने तक इन्हें लागू क्यों नहीं किया जाए?