जनता से रिश्ता वेबडेस्क : कोटा जिले कलेक्टर ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जिले की सीमा में कहीं भी 5 या 5 से अधिक लोग एक साथ इकठ्ठा नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही कोई भी संगठन, संस्था या समुदायिक सभा का आयोजन नहीं होगा और ना ही कहीं भी जुलूस या प्रदर्शन होगा। साथ ही जिले में किसी भी बाहरी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक व्यक्तियों का आगमन बिना प्रशासन की अनुमति नहीं होगा। धारा-144 की पालना कठोरता से कराने के लिए जिले की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। वहीं, पुलिस भी लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी रखे हुए है।