सीकर। सीकर श्रीमाधोपुर के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप सैनी ने अलग-अलग दो चेक बाउंस के मामलों में एक आरोपी को एक-एक साल की जेल की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। वार्ड 5 श्रीमाधोपुर निवासी परिवादी बंशीधर पुत्र स्व. भागीरथमल ने आरोपी महतों की कोठी कंवरपुरा रोड़ सीकर निवासी रामस्वरूप पुत्र सोहनलाल को 14.80 लाख रुपए उधार दिए थे। 14.80 लाख रुपए के बदले आरोपी ने परिवादी को 7.40 और 7.40 लाख रुपए के चेक अलग-अलग दिन दिए थे।
तय समय पर बैंक में चेक लगाने पर दोनों चेक बाउंस हो गए। पीड़ित आरोपी को लीगल नोटिस भी दिया, लेकिन आरोपी ने राशि नहीं चुकाई। इसके बाद कोर्ट में अलग-अलग दो परिवाद दर्ज कराए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को एक-एक साल की सजा और दोनों चेक राशि के बदले 19.40 लाख रुपए बतौर प्रतिकर न्यायालय में जमा कराने के आदेश दिए है। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट कुमार गौरव खैरवा ने की।