एसीबी की कार्यशाला में दिलाई रिश्वत नहीं देने की शपथ

Update: 2023-06-21 11:14 GMT

सीकर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टोलरेन्स नीति के तहत एवं राजस्थान सरकार द्वारा जनहित के कार्यों के तहत जनता के वाजिब कार्यों को करने की एवज में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने की रोकथाम और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान में जन जागरूकता फैलाने के उदेश्य से राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओ का लाभ आम आदमी को मिले।

इसको लेकर एसीबी चौकी सीकर द्वारा 21 जून को ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर में जन जागरूकता अभियान की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी वर्गो के करीब 300-350 गणमान्य व्यक्तियों व नवयुवकों ने भाग लिया। बैठक में उप अधीक्षक पुलिस राजेश जांगिड़ मय पुलिस निरीक्षक सुरेश चन्द एवं स्टॉफ द्वारा जनता को वैध कार्य के लिए रिश्वत के रूप में अपनी गाढी कमाई नहीं देने बाबत विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में ट्रेप कार्यवाही, पद के दुरूपयोग, आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के प्रकरण एंव आकस्मिक चैकिंग के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यशाला में उपस्थित जन समुदाय को शपथ दिलवाई गई कि उन्हें अपने वाजिब काम के बदले रिश्वत नहीं देनी है। ब्यूरो द्वारा हर स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। रिश्वत मांग करने पर स्थानीय कार्यालय के फोन नं. 01572-249494 पर या एसीबी के टोल र्फी नं. 1064 व वाटसअप नं. 9413502834 पर शिकायत दर्ज करवाएं। इसके साथ ही सभी को अवगत करवाया गया कि उनके द्वारा ट्रेप कार्यवाही में दी जाने वाली राशि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना की गई है, जिससे परिवादी द्वारा दी गई राशि शीघ्र ही वापिस लोटा दी जाती है। यदि कोई आम नागरिक अपना नाम पता नहीं बताना चाहता है तो ब्यूरो की नीति के तहत परिवादी का नाम पता गोपनीय रखा जाता है। इसके सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गई ताकि आम नागरिक ब्यूरो के पास अधिक से अधिक पहुंच कर ट्रेप की कार्यवाही की जा सके। राज्य सरकार के साथ-साथ केन्द्र सकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध भी एसीबी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

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