Rajasthan: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र 28 फरवरी तक स्वेच्छा से हटवा सकेंगे
Rajasthan राजस्थान: जिला रसद अधिकारी राम भजन मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अधिनियम-2013 के तहत गेहूं लेने वाले अपात्र लोगों पर कार्यवाही होगी। इसके लिए रसद विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग का गिव अप अभियान अंतर्गत सक्षम व्यक्तियों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से नाम हटवाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 तक बढाई गई है। गिव अप अभियान मे स्वेच्छा से नाम हटवाने हेतु विभागीय वेबसाईट https://food.rajasthan.gov.in/ पर भी प्रार्थी द्वारा सीधा आवेदन किया जा सकता है।
प्रशासन की सख्त हिदायत, 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से होगी वसूली - उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा से जुडें उपभोक्ताओं की ऑनलाइन माध्यम से जांच की जा रही है। इसमें उपभोक्ताओं के बैंक खाते और परिवहन विभाग आदि की जानकारी जुटाई जा रही है। इनके अलावा योजना के तहत अपात्र पाए जाने वाले उपभोक्ताओं से 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि स्वेच्छा से नाम नहीं हटाने वाले 20 अपात्र लोगों को नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
यह होंगे योजना से बाहर - ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हों, ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी, अधिकारी हो अथवा 1 लाख से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो, ऐसे परिवार जिनके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो जीविको पार्जन के उपयोग मे आता हों),
ऐसे पकड़ मे आयेगे अपात्र लोग:- विभागीय जानकारी के अनुसार खाद्य विभाग द्वारा केवाईसी करवाई जा रही है। इसके तहत लाभार्थियों के राशन कार्ड, आधार कार्ड से जुड गए है। आधार कार्ड से पैन कार्ड एवं बैंक खाते लिंक है। इससे उपभोक्ताओं के खाते में आने वाले भुगतान और आईटीआर की जानकारी मिलेगी। साथ ही परिवहन विभाग को सूची भेजकर उनके नाम रजिस्टर्ड चौपहिया वाहनों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। प्रकरण संज्ञान मे आने पर 27 रुपए प्रति किलों के हिसाब से वसूली की जाएगी।
678 कार्ड धारकों ने छोडी पात्रता - जिला रसद अधिकारी राम भजन मीणा ने बताया कि गिव अप अभियान अंतर्गत सक्षम व्यक्तियों द्वारा जागरूकता के मध्यनजर जिलें में 3 दिसंबर, 2024 से 7 फरवरी, 2025 तक 678 राशन कार्ड आवेदनों पर 3 हजार 15 सदस्य उपभोक्ताओं द्वारा स्वेच्छा से पात्रता छोड चुके है। इच्छुक व्यक्ति नजदीकी राशन डीलर के पास आवेदन कर या विभागीय वेबसाईट https://food.rajasthan.gov.in/ पर भी सीधा आवेदन कर खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवा सकते है।
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