’निर्वाचन व्यय के संबंध में हुआ बैठक का आयोजन’

Update: 2024-03-22 13:20 GMT
सिरोही । निर्वाचन व्यय के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संबंधित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता एवं जानकारी प्रदान करने के लिए स्थानीय आत्मा सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी शुभम चैधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मीडिया प्रतिनिधियों एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन हुआ।
जिला निर्वाचन अधिकारी शुभम चैधरी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 में एक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रूपये तक की राशि खर्च कर सकता है।
उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की शिकायत के लिये अधिकतम सी.विजिल एप का उपयोग करें, जिससे तत्काल कार्यवाही होगी तथा पारदर्शिता बनी रहेगी। चुनाव के दौरान 50 हजार रूपये से अधिक की नकदी एवं 10 हजार रूपये से अधिक की वस्तु जो चुनाव कार्य में उपयोग की जा सकती है, का परिवहन नहीं किया जा सकेगा। निर्धारित सीमा से अधिक राशि जब्त की जायेगी तथा मौके पर ही रसीद दी जायेगी। जब्ती के बाद अपील का भी प्रावधान किया गया है।
चुनाव प्रचार में रैली, कार्यालय वाहन, कार्मिक, नेट, भवन किराया, बिजली, प्रचार-प्रसार सामग्री इत्यादि पर खर्च किया जा सकता है। प्रलोभन तथा लिकर इत्यादि विधि मान्य नहीं है। चुनाव के दौरान उम्मीदवार को तीन रजिस्टर ए बी सी का निर्धारण करना होगा तथा उसी के अनुरूप लेखे संधारित किये जायेंगे। चुनाव के दौरान व्यय लेखों का तीन बार निरीक्षण किया जायेगा। चुनाव के दौरान व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करना दण्डनीय है। किसी मतदाता को प्रलोभन नहीं दिया जा सकता तथा भ्रष्ट आचरण दण्डनीय अपराध है। अनुचित दवाब डालना व धार्मिक व जातीय आधार पर मत याचना नहीं की जा सकती। मतदाता को लाना व ले जाना अनुचित है।
प्रचार सामग्री पर प्रकाशक मुद्रक का नाम अंकित करना जरूरी
प्रचार के दौरान प्रचार सामग्री के मुख पृष्ठ पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम अंकित करना जरूरी होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 127 ए की पालना करनी होगी। प्रकाशक की पहचान हेतु घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुद्रित सामग्री की प्रति निर्धारित सेल में जमा करवानी होगी तथा मुद्रित सामग्री की संख्या व राशि बतानी होगी। उम्मीदवार की सहमति के बिना कोई समर्थक प्रचार सामग्री मुद्रित नहीं करवा सकेगा। उम्मीदवार की असहमति होने पर ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही का प्रावधान है।
व्यय पर्यवेक्षक खर्च पर रखेंगे निगरानी
प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय लेखों का पूर्ण विवरण रखना है तथा खर्च राशि का बाउचर संधारित करने होंगे। चुनाव के दौरान आयोग द्वारा व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किये जायेंगे जो समयसमय पर व्यय लेखों का निरीक्षण करेंगे। उम्मीदवार द्वारा किये जाने वाले खर्च को लेकर एक छाया रजिस्टर भी संधारित किया जायेगा।
अपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार को निर्धारित समय के अनुसार तीन बार अपराध की जानकारी प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देनी होगी। चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व ई.पेपर में दिये जाने वाले विज्ञापनों का रिटर्निंग अधिकारी स्तर पर अधिप्रमाणन करवाना जरूरी होगा। समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित करने के लिये मतदान दिवस व उससे एक दिन पूर्व छपने वाले विज्ञापनों का रिटर्निंग अधिकारी स्तर पर विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति द्वारा अधिप्रमाणन आवश्यक होगा।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आमजन की सुविधा के लिये सी.विजिल एप संचालित किया है। एप के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। एप पर की गई शिकायत पर मात्र 100 मिनट में कार्यवाही होगी।
निर्वाचन विभाग के अनुसार अगर आमजन को चुनाव में कहीं लिकर या धन बांटने की जानकारी मिलती हैए वोटर्स को ले जाने के लिए वाहन लगे हों या कोई फेक या पेड न्यूज दिखाई दी है तो सी.विजिल एप पर शिकायत पर जिला निर्वाचन विभाग महज 100 मिनट में कार्यवाही करेगा। आमजन को सिर्फ एक फोटो या वीडियो बना कर चुनाव आयोग के सी.विजिल एप पर अपलोड करना है। निर्वाचन विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी साथ ही उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सी.विजिल एप के माध्यम से शिकायत करें। इस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि सी.विजिल एप पर आम नागरिक हथियारों का प्रदर्शन मतदाताओं को प्रलोभन के लिए निःशुल्क उपहारों का वितरण, मतदाताओं को परिवहन साधनों से वोट डालने ले जाना, फेक न्यूज, डराना धमकाना, सार्वजनिक प्रोपर्टी पर विज्ञापन, धन वितरण, हेट स्पीच, सांप्रदायिक भाषण एवं शराब व नशीले पदार्थ का वितरण सम्बन्धित शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। ऐप पर फोटो या वीडियो अपलोड करना होगा। शिकायतकर्ता को यह भी लिखने की जरूरत नहीं होगी कि वह कहां है। यानी इस ऐप के जरिए मतदाता भी चुनाव में निगरानी रख सकते हैं। ऐप के माध्यम से मतदाता फोटो और वीडियो के साथ जहां गड़बड़ी हो रही होए उस स्थान की लोकेशन स्वतः अटेच रहेगी और विवरण लिखकर पूरी जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं।
ऐसे करें ऐप का उपयोग
जागरूक नागरिकों के लिए सिटीजन विजिल एप है। यह एप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। एंड्रॉयड यूजर इसे गूगल प्ले स्टोर से और एपल यूजर एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल करने पर कैमरा, लोकेशन, ऑडियो और फाइल्स एक्सेस करने की अनुमति मांगी जाती है। इसके बाद भाषा चुनने का विकल्प मिलता है। इस एप में झूठी शिकायत रोकने के लिए लाईव फोटो, वीडियो एवं ऑडियो भेजने की सुविधा दी गई है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के लिए यह एप प्रभावी भूमिका निभाएगा।
उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के तहत जिला कलक्टर कार्यालय के सभागार मेें एकत्रित नियंत्रण कक्ष संचालित किया जा रहा है। इस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 02972-225327, 221240 है। ई मेल आईडी election.sirohi@rajasthan.gov.in है। इस नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही है।
इसके तहत एमसीसी प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी संजय कुमार तनेजा, उप निदेशक कृषि विस्तार सिरोही है। नियंत्रण कक्ष के प्रभारी राजेश वर्मा जिला आयोजना अधिकारी, निर्वाचन व्यय प्रकोष्ठ के प्रभारी लेखा अधिकारी जिला परिषद, सी विजिल के प्रभारी अधिकारी संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को नियुक्त किया गया है।
इस दौरान बैठक में पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने जिले में स्थापित चेक पोस्ट्स के बारे में जानकारी दी साथ ही बताया कि मीडिया निर्वाचन के कार्य में एक विशिष्ट सहयोगी है।
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